Holi 2026: रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली का त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार होली के दिन पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए 4 मार्च 2026 को पूरे राज्य में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित कर दिया है।
दुकान से लेकर बार तक सब रहेगा बंद
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दुकानें ही नहीं, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में संचालित होने वाले बार और शराब से जुड़े अन्य तमाम प्रतिष्ठानों पर भी ताला लटका रहेगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि त्योहार के दिन नशे के कारण होने वाले हुड़दंग और हादसों को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
अवैध बिक्री पर रहेगी पैनी नजर
सरकार ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी दुकान खुली पाई जाती है या पिछले दरवाजे से शराब बेचते हुए पकड़ी जाती है, तो संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने इलाकों में गश्त बढ़ाएं और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर संदिग्ध ठिकानों पर निगरानी रखें।
शांतिपूर्ण होली की अपील
प्रशासन का मानना है कि ‘ड्राई डे’ रखने से सड़क दुर्घटनाओं और आपसी विवादों में कमी आएगी। सरकार ने प्रदेश की जनता से भी अपील की है कि वे रंगों के इस पावन पर्व को मर्यादा और सौहार्द के साथ मनाएं। विभाग का मुख्य मकसद यह है कि लोग बिना किसी हंगामे के सुरक्षित माहौल में अपने परिवार के साथ होली की खुशियां बांट सकें।